महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते से राजनीतिक घमासान जारी है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। शिवसेना के बागी शिंदे गुट के 15 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। इन पर आज सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी है। साथ ही विधायकों ने खुद के लिए और अपने परिवारों के लिए सुरक्षा की मांग की है।
इस सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट होगा, ताकि बागी विधायक भी अदालती कार्यवाही देख सकें। सुनवाई के ऑनलाइन लिंक जारी किए जाएंगे, दोनों पक्ष के वकील इस लिंक के जरिए अपना पक्ष रखेंगे।
कोर्ट में शिंदे गुट की तरफ से वकील हरीश साल्वे पेश होंगे, जबकि शिवसेना की ओर से भी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखेंगे। डिप्टी स्पीकर नरहरि जीरावल ने 16 विधायकों को नोटिस दी थी, जिन्हें सोमवार शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देना है।
शिदें गुट के विधायक सुप्रीम कोर्ट क्यों गए
महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एक नोटिस जारी कर शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट के विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बागी विधायकों का तर्क है कि शिवसेना विधायक दल के 2 तिहाई से ज्यादा सदस्य हमारा समर्थन करते हैं। यह जानने के बाद भी डिप्टी स्पीकर ने 21 जून को पार्टी के विधायक दल का नया नेता नियुक्त कर दिया।
विधायकों ने कोर्ट में सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया
एक याचिका में विधायकों ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। बागी विधायकों का कहना है कि शिवसेना नेताओं की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। दूसरे पक्ष (शिवसेना) ने न केवल उनके घर-परिवार से सुरक्षा वापस ले ली है, बल्कि बार-बार पार्टी कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है।
याचिकाकर्ता के कुछ सहयोगियों की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। विधायकों की याचिका में कहा गया है कि हमने अभी शिवसेना की सदस्यता नहीं छोड़ी है।
ये विधायक सुप्रीम कोर्ट गए
भरत गोगावले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तानाजी जयवंत सावंत, महेश संभाजीराजे शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपन आसाराम भुमरे, संजय पांडुरंग शिरसाट, यामिनी यशवंत जाधव, अनिल कलजेराव बाबर, लताबाई चंद्रकांत सोनवणे, रमेश नानासाहेब बोरनारे, संजय भास्कर रायमुलकर, चिमनराव रूपचंद पाटिल, बालाजी देवीदासराव कल्याणकर, बालाजी प्रहलाद किनिलकर। भरत गोगावले को बागी गुट अपना मुख्य सचेतक नियुक्त कर चुका है।
दो सदस्यीय बेंच करेगी सुनवाई
दोनों याचिकाओं पर सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ करेगी। सुनवाई में 7 पक्ष शामिल रहेंगे। इनमें डिप्टी स्पीकर, राज्य विधान सभा सचिव, महाराष्ट्र सरकार, अजय चौधरी (उद्धव की तरफ से विधायक दल के नए नेता), सुनील प्रभु (उद्धव सरकार के नए चीफ व्हिप), भारत संघ, DGP महाराष्ट्र शामिल हैं।
दोनों पक्षों की तरफ से कौन केस लड़ेगा
मामले की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में शिंदे गुट की तरफ से वकील हरीश साल्वे पेश होंगे। वहीं, शिवसेना की ओर से भी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें देंगे। साथ ही, महाराष्ट्र सरकार की ओर से देवदत्त कामत और डिप्टी स्पीकर की ओर से एडवोकेट रवि शंकर जंध्याला कोर्ट में पेश होंगे।